संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Fri, 22 Nov 2024 04:52 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नाबालिग साली से दुष्कर्म करने व उसका गर्भपात कराने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत, अतिरिक्त सेशन जज रेनू राणा ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत में सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार घरौंडा थाना में 2021 में एक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसके पति को देहांत हो गया है। उसके पास छह बेटियां है। उसकी बेटी का पति आरोपी यूपी कैराना के एक गांव निवासी अशफाक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया। इससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई। इसके बाद अशफाक के भाई मेहताब और सन्नों ने उसकी बेटी को यूपी में ही एक डॉक्टर से गर्भपात करा दिया।
इस शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। स्पेशल पॉक्सो अदालत में दोषी अशफाक को 20 साल की कैद की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दोषी मेहताब और उसकी पत्नी सन्नों को नाबालिग का गर्भपात कराने पर 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। सन्नों पर 15 हजार और मेहताब पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।