Karnal News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस साल की कैद


संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल

Updated Sat, 10 Jun 2023 03:00 AM IST

कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता राय सचदेव की अदालत ने वीरवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी सतनाम सिंह को 10 साल के कारावास और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पहले इस संबंध में थाना कलायत में 25 मई 2020 को धारा 307, 323 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता की मृत्यु होने के बाद धारा 302 जोड़ी गई। अदालत ने सभी पहलुओं को देखते हुए दोषी को धारा 304/ 2 आईपीसी का दोषी माना और उपरोक्त सजा सुनाई।

घटनाक्रम के अनुसार गांव कैलरम के पास ट्रक में आए सतनाम सिंह व अनोख सिंह में आपस में विवाद हो गया था। सतनाम सिंह अपने ट्रक से दरांती ले आया और अनोख सिंह की गर्दन पर बाईं ओर वार किया। उसने शोर मचाया तो हरप्रीत सिंह मौके पर पहुंचा और उनकी हालत देखकर एंबुलेंस बुलाई और अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे रोहतक भेज दिया गया। इलाज के बाद उसे रोहतक पीजीआई से छुट्टी मिल गई थी। बाद में उसकी हालत फिर से खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने केस में धारा 302 जोड़ दी। वहीं अदालत ने इस मामले में धारा 302 की बजाए धारा 304/ 2 आईपीसी के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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