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Karnal News: गोली चलने से मौत मामले में छह लोगों को उम्रकैद Latest Haryana News

Karnal News: गोली चलने से मौत मामले में छह लोगों को उम्रकैद Latest Haryana News

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– दूसरे पक्ष के आठ लोगों को 10 साल की सजा, असंध की इंद्रा कॉलोनी में एक मकान के लिए हुआ था झगड़ा

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– यमुनानगर का रहने वाला था मृतक, एक दोषी कुरुक्षेत्र का

संवाद न्यूज एजेंसी

करनाल। असंध की इंद्रा कॉलोनी में एक मकान के लिए दो गुटों में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार ने एक पक्ष के छह दोषियों को उम्र कैद व दूसरे पक्ष के आठ लोगों को 10 साल सुनाई है। वहीं दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि असंध की इंद्रा कॉलोनी में एक मकान को लेकर डेरा गामा निवासी साहब सिंह व ललैन गांव निवासी सेवा सिंह के बीच झगड़ा चल रहा था। दो अप्रैल 2013 को इन दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। जिसमें ईंटें व गोलियां भी चलीं। इस दौरान सेवा सिंह के पक्ष के विकास उर्फ रिंकू निवासी सांघीपुर यमुनानगर की गोली लगने से मौत भी हो गई थी।

इस मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार ने दोषी गुरदीप सिंह निवासी गांव बांसा, साहब सिंह निवासी डेरा गामा, करणजीत सिंह डेरा गामा, तेहल सिंह, भुपिंदर सिंह, गुलाब सिंह डेरा तेहला सिंह रत्तक रोड असंध को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे पक्ष के सेवा सिंह, सतीश, जयमल सिंह, महाबीर, जगदीश सिंह, अजमेर सिंह निवासी ललैन गांव, खेम सिंह गांव बरसालु, प्रताप सिंह कुरुक्षेत्र के गांव बहरैन को 10 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों पक्षों के दोषियों पर धाराओं के अनुसार जुर्माना भी लगाया गया है। जिला उप न्यायवादी जंग बहादुर ने केस की पैरवी की।

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