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JP Power के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर, NCLAT ने कंपनी के लिए दिया ये निर्देश Business News & Hub

JP Power के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर, NCLAT ने कंपनी के लिए दिया ये निर्देश  Business News & Hub

Photo:FILE जेपी पावर

दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को निर्देश दिया है कि वह जयप्रकाश पावर वेंचर और जेपी फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्री में जयप्रकाश एसोसिएट्स समूह के दो निवेश के संबंध में रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बारे में तुरंत फैसला करे। एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 29 अप्रैल, 2025 को एक आदेश में कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के समाधान पेशेवर द्वारा ईओआई आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत है। इस आदेश को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने तुरंत राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी। 

लोन की वसूली का NARCL को सौंपा

जेएएल को बैंकों द्वारा दिए गए 85 प्रतिशत लोन की वसूली का अधिकार एनएआरसीएल को सौंपा जा चुका है। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि मामला पहले ही 26 मई, 2025 को इलाहाबाद पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। इसलिए एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ को निर्देश दिया कि वह ऋणदाताओं के निकाय सीओसी (लेनदारों की समिति) और आरपी (समाधान पेशेवर) द्वारा दायर जवाब पर विचार करे। 

क्या है पूरा मामला

29 अप्रैल, 2025 को एक आदेश में, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के समाधान पेशेवर द्वारा ईओआई आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जो वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। इस आदेश को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा तुरंत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई, जो जेएएल और समाधान पेशेवर (आरपी) को बैंकों के 85 प्रतिशत ऋण का समनुदेशिती है। हालांकि, अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने पाया कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद पीठ के समक्ष 26 मई, 2025 को होनी है, इसलिए उसने उसे ऋणदाताओं के निकाय सीओसी (ऋणदाताओं की समिति) और आरपी द्वारा दाखिल जवाब पर विचार करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 20 मई को पारित अपने आदेश में कहा, “आवेदन की तारीख 26 मई, 2025 तय की गई है, हम न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से अनुरोध करते हैं कि वह आवेदन के साथ-साथ आरपी और सीओसी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करे ताकि विवादित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आगे की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जा सके।” इसमें कहा गया है, “इस तथ्य को देखते हुए कि सीआईआरपी एक समयबद्ध प्रक्रिया है, न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) निर्धारित तिथि पर या जितनी जल्दी हो सके आवेदन का निपटान करने का प्रयास करेगा।”

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Source: https://www.indiatv.in/paisa/business/good-news-for-jp-power-shareholders-nclat-gave-this-direction-for-the-company-2025-05-25-1137952

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