in

Jind News: 2807 कन्याओं को मिला मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ haryanacircle.com

Jind News: 2807 कन्याओं को मिला मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ  haryanacircle.com

[ad_1]

जींद। जिले की 2807 कन्याओं को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत जिला कल्याण विभाग ने 14 करोड़ 99 लाख 87000 रुपये वितरित कर दिए हैं।

Trending Videos

सामान्य व पिछड़ा वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लड़कियों को योजना के तहत 71 हजार रुपये और विधवा महिलाओं की लड़कियों को 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति और विधवाओं की कन्याओं के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लड़कियोंं की मदद करेगी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। विभाग के पास वर्ष 2023-24 में पांच करोड़ 86 लाख आठ हजार की राशि आई थी, जिससे विभाग ने अब तक आए 1068 आवेदनकर्ताओं के खातों में योजना के तहत राशि डाल दी थी। इस बार 14 करोड़ 99 लाख 87000 रुपये आए थे। इनमें से 2807 कन्याओं को योजना का लाभ दे दिया है।

ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये शादी और पांच हजार रुपये शादी के छह महीने के अंदर शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद मिलेंगे। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है और वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। दोनों परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और तीन हजार रुपये शादी के छह महीने में शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे।

शादी से दो महीने पहले करें आवेदन

आवेदनकर्ता को अपनी बेटी की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा। शादी के तीन माह बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। इसलिए योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से दो महीने पहले ही आवेदन करें। देरी से आवेदन जमा करवाने पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के महानिदेशक से अनुमति मिलने के बाद ही लाभ मिलेगा।

ये शर्तें पूरी करनी होंगी

इस योजना में शादी करने वाले लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। साथ ही दोनों के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, दोनों लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन करते समय शुरुआत में इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। फिर यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। फिर सारे कागजात अपलोड करने होंगे।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2807 कन्याओं को लाभ दिया जा चुका है। इस वर्ष विभाग के पास 14 करोड़ 99 लाख 87000 रुपये बजट आया था। उसमें से आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दिया है।

-नरेंद्र कुमार, जिला कल्याण विभाग अधिकारी, जींद

[ad_2]

सड़क पार  करते समय सावधानी बरतें : राजेश यादव  haryanacircle.com

सड़क पार करते समय सावधानी बरतें : राजेश यादव haryanacircle.com

Fatehabad News: शहर की पुलिस चौकियों में अब शाम पांच बजे से सुबह 10 बजे तक भी ली जाएंगी शिकायतें  Haryana Circle News

Fatehabad News: शहर की पुलिस चौकियों में अब शाम पांच बजे से सुबह 10 बजे तक भी ली जाएंगी शिकायतें Haryana Circle News