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Jind News: लोक अदालत ने किया फैसला, चार हवालाती होंगे रिहा haryanacircle.com

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संवाद न्यूज एजेंसी, जींद

Updated Fri, 04 Oct 2024 11:53 PM IST

Lok Adalat decided, four prisoners will be released

04जेएनडी10: जेल लोक अदालत में कैदियों व हवालातियों से बातचीत करती सीजेएम मोनिका। स्रोत प्रशासन
– फोटो : ब्लॉक शै​क्षिक संसाधन केंद्र नगला जुला पर राष्ट्रीय आविष्कार खोज अ​भियान में सफल प्रतिभागियों के साथ ​शिक्षक।

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जींद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के दिशा-निर्देशानुसार शुक्रवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है। इसमें छोटे-मोटे आपराधिक मामलों को निपटाया जाता है। जेल लोक अदालत में चार मामले निपटान के लिए रखे गए। इनमें से तीन को मौके पर ही निपटा दिया गया। चार हवालातियों को रिहा करने के आदेश दिए। प्राधिकरण सचिव मोनिका ने जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात की। बंदियो को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिन बंदियों को 15 दिनों के दौरान सजा हुई है उनको अपील के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जाता है। उन्होंने कैदियों और हवालातियों के केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व उनके निवारण संबंधी जानकारी दी। उन्होंने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं ले सकता है। इस संबंध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद कार्यालय में भेजनी होती है। महिला जेल बंदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उनके रहन-सहन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी जागरूकता के विषय से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

04जेएनडी10: जेल लोक अदालत में कैदियों व हवालातियों से बातचीत करती सीजेएम मोनिका। स्रोत प्रशासन

04जेएनडी10: जेल लोक अदालत में कैदियों व हवालातियों से बातचीत करती सीजेएम मोनिका। स्रोत प्रशासन– फोटो : ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्र नगला जुला पर राष्ट्रीय आविष्कार खोज अभियान में सफल प्रतिभागियों के साथ शिक्षक।

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