Jind News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 3.47 करोड़ में हुआ 10406 केसों का निपटान haryanacircle.com

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जींद। जिला मुख्यालय में स्थित न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 104,06 केसों का निपटान किया गया। यह केस 3.47 करोड़ में सेटलमेंट हुए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शिफा करण सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जींद, फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज कीर्ति जैन, प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विवेक सिंह, प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारिंद्र सिंह, प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी गुप्ता नरवाना, प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमित नैन सफीदों के बेंच गठित किए गए।

लोक अदालत में कुल 12,136 मामले आए, जिनमेे से 10,406 मामलों का मौके पर ही तीन करोड़ 47 लाख 47,595 रुपये में सेटलमेंट किया गया।

लोक अदालत में मोटर व्हीकल दुर्घटना से संबंधित 26 मामले, हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित 120 मामले, चेक बाउंस से संबंधित 220 मामलों को सुलझाया गया। वहीं, 454 दीवानी मामले, 2028 आपराधिक मामले, 9 बैंक लोन मामले और लिटिगेटिव बैंक लोन से संबंधित 109 मामलों का निपटान किया।

मेरा सीट बेल्ट का चालान काफी समय से पेंडिंग था। लोक अदालत में याचिका डाली और मेरा चालान क्लीयर हो गया। -अमित, अजमेर बस्ती, जींद

मेरा बिजली का बिल एक लाख से ऊपर हो गया है। निगम अधिकारियों ने नोटिस भी दे दिया है। मैं लोक अदालत में आया हूं लेकिन यहां बिजली से संबंधित मामले नहीं निपटाए गए। -सोनू, गांव ईक्कस

लोगों को लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि लोक अदालत के मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। इससे समय वह धन की बचत होती है और आपसी सौहार्द भी बना रहता है। लोक अदालत में 12,136 मामलों में से 10,406 मामलों का निपटान किया गया और सेटलमेंट की राशि 3.47 करोड़ रुपये रही। -मोनिका, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

जींद। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली के बिल माफी व सेटलमेंट की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सोनू शर्मा के खिलाफ अधिवक्ता घनश्याम गोयल ने शिकायत दी है। आरोपी सिरसा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि अफवाह के बाद महिला व पुरुष राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उनको सोशल मीडिया से बिजली बिल माफ की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में गुहार लगाने के बाद निराश वापस लौटना पड़ा। ऐसी सामग्री जनहित के विरुद्ध है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार उपयोग के मानदंडों का उल्लंघन करती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसके लिए एसपी जींद, एसपी सिरसा व अदालत में भी शिकायत दी गई। संवाद

13जेएनडी38-राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रे

13जेएनडी38-राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रे

13जेएनडी38-राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रे

13जेएनडी38-राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रे

13जेएनडी38-राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रे

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