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जींद।। जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाना अनिवार्य है।
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