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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को नकली नोटों के मामले में अलीपुरा निवासी सुरेंद्र उर्फ नन्हा, उझाना निवासी बलराज, धरौदी निवासी सुखदेव और घसो निवासी नवीन को दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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Jind News: नकली नोट के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा haryanacircle.com

