Hisar News: 20 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध Latest Haryana News

[ad_1]

हिसार। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने 20 अक्तूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जिले की सीमा में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही शर्तों के साथ सीमित अवधि में उपयोग की अनुमति दी गई है।

जिलाधीश अनीश कुमार यादव ने कहा कि अक्तूबर से जनवरी माह की अवधि के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। बैरियम साल्ट वाले पटाखों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि यह ठोस कचरा और ध्वनि प्रदूषण दोनों को बढ़ाते हैं। केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही उपयोग की अनुमति दी जाएगी। जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ओर से प्रमाणित होने चाहिएं। लड़ियों और पारंपरिक पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दीवाली, गुरुपर्व आदि त्योहारों पर ग्रीन क्रैकर्स आधारित आतिशबाजी केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। क्रिसमस और नए वर्ष के अवसर पर ग्रीन क्रैकर्स आधारित आतिशबाजी केवल रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

[ad_2]
Hisar News: 20 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध