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संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Tue, 18 Mar 2025 12:52 AM IST
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बौने कॉमेडियन दर्शन को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। महज 3.3 फीट के दर्शन ने नाबालिग को हीरोइन बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने उसे 11 मार्च को दोषी करार दिया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार मामला सितंबर 2020 का है। अग्रोहा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत पुलिस को दी थी। पीड़िता की वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन हरियाणवी भाषा में कॉमेडी वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर चैनल चलाता है। उसने नाबालिग लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा दिया। 21 सितंबर 2020 को वीडियो शूट के बहाने नाबालिग को अपने घर बुलाया और वहां से उसे और अपने भाई को बाइक पर किसी जगह ले गया। वीडियो शूट करने के बाद उसने लड़की को चंडीगढ़ चलने को कहा। पीड़िता के पिता ने बताया कि दर्शन ने उसकी बेटी के उम्र संबंधी दस्तावेज ले लिए थे। उनमें छेड़छाड़ कर उम्र 18 साल करवाकर एक संस्था की मदद से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दस्तावेज बनवा लिया। बाद में इस दस्तावेज के आधार पर पुलिस सुरक्षा प्राप्त कर ली। उसने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई। वहां से भी दर्शन को सुरक्षा देने के आदेश हुए। लड़की घर लौटी तो मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
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Hisar News: हीरोइन बनाने का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बौने कॉमेडियन को 20 साल की कैद