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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने किसानों से 25% कमीशन मांगने के आरोप में कृषि विकास अधिकारी बलविंद्र को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Hisar News: मुआवजे का 25 प्रतिशत कमीशन मांगने के दोषी एडीओ को 5 साल की सजा
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Hisar News: मुआवजे का 25 प्रतिशत कमीशन मांगने के दोषी एडीओ को 5 साल की सजा Latest Haryana News


