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हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने के आरोपी रोहतक जिले के गांव मदीना निवासी अमित उर्फ लक्की को एडीजे सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 7 साल की सश्रम कारावास और 53 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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Hisar News: नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने के दोषी को 7 साल की सजा



