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Hisar News: छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक दोषी करार, सजा 28 को Latest Haryana News

Hisar News: छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक दोषी करार, सजा 28 को  Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार

Updated Wed, 26 Feb 2025 12:44 AM IST

Teacher accused of raping student found guilty, sentenced to 28 years



हिसार। जिले के एक गांव के राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को महिला विरुद्ध अपराध के लिए स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 28 फरवरी को सुनाई जाएगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि छात्रा ने अदालत के सामने दर्ज बयान में आरोप लगाया था कि वह जिले के एक गांव के स्कूल में वर्ष 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। जहां पर आरोपी ड्राइंग टीचर उससे छेड़खानी करता था। जब वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें।

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इसके बावजूद आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर पीड़ित छात्रा को प्रताड़ित करता रहा। पांच अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर पीड़िता को अपनी स्कूटी पर बैठाकर नजदीक के गांव के खेतों में ले गया। वहां पर एक कमरे के बाहर पीड़ित छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उसे चार घंटे तक बंधक बना कर रखा। इस मामले में छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था।

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