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हिसार। उकलाना क्षेत्र के गांव साहू में वर्ष 2017 में भैंस चोरी के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने दोषी इनाम उर्फ फैजान, उस्मान उर्फ चखोटरा और फरमान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इनाम और उस्मान पर 1.70 लाख रुपये और फरमान पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Hisar News: गोली मारकर युवक की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, साहू में वर्ष 2017 में भैंस चोरी के दौरान हुई थी वारदात


