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हिसार। स्वच्छ सर्वेक्षण में कचरे के सेग्रीगेशन (अलग-अलग करना) के महत्व को देखते हुए नगर निगम ने सफाई के टेंडर में नियम कड़े किए हैं। एजेंसी को डंपिंग स्थल पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करना होगा।
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Hisar News: गीला-सूखा कचरा नहीं किया अलग तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना
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