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नगर निगम क्षेत्र में गीला-सूखा कचरा अलग नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर 200 रुपये और दूसरी बार 500 रुपये का चालान किया जाएगा।
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Hisar News: गीला-सूखा कचरा अलग नहीं किया तो पहली बार में 200 दूसरी बार 500 का चालान




