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संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 13 Mar 2025 10:17 PM IST
हिसार। गंगवा गांव की राममूर्ति की गला दबाकर हत्या कर करने वाले गंगवा निवासी सुनील को एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया। अदालत दोषी को 19 मार्च को सजा सुनाएगी। इस संबंध में आजाद नगर पुलिस ने मार्च 2023 को केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में गंगवा गांव के रहने वाले संतलाल ने बताया था कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह और उसकी पत्नी राममूर्ति अकेले रहते हैं। उसकी पत्नी 5 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे पड़ोस में विनोद के घर उसकी मां व पत्नी के पास बातचीत करने के लिए गई थी। रात करीब 12:30 बजे पर पत्नी राममूर्ति घर आकर सो गई थी। सुबह करीब 4 बजे पत्नी घर के बाहर बने शौचायल में गई, लेकिन काफी समय तक नहीं लौटी। जब वह उठकर बाहर गया तो पत्नी शौचालय के सामने अचेत पड़ी थी। उसके शरीर पर खरोंच व गले पर निशान थे। चूड़ियां टूटी हुई थीं। कानों में पहने करीब 15 ग्राम के सोने के टॉप्स, दो तोले की तबीजी, 12 तोले की चांदी की पाजेब गायब थी। जब राममूर्ति को हिसार के नागरिक अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर सुनील उर्फ शीला को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया है।
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Hisar News: गला दबाकर महिला की हत्या का आरोपी सुनील दोषी करार, सजा 19 को