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रुपये के लेनदेन के विवाद के लिए चचेरे भाई पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के दो साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर भट्ठी की अदालत ने शनिवार को स्याहड़वा गांव निवासी प्रवीण को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।
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Hisar News: खेत में बुलाकर लोहे की रॉड से किया हमला, दोषी को 5 साल की सजा




