[ad_1]
हिसार। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी राहुल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.06 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
[ad_2]
Hisar News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा
in Hisar News
Hisar News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा Latest Haryana News
