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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में बरवाला के अंकित को 3 साल सजा सुनाई है। दोषी को 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Hisar News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल कैद की सजा
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