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हिसार। हांसी में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति को कार में जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने डाटा निवासी राममेहर, सुनीता और रानी को दोषी करार दिया है। एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत दोषियों को 27 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस मामले राधा और अंकुश को बरी कर दिया गया है। वहीं, एक अन्य आरोपी नवीन की मौत हो चुकी है।
पुलिस के अनुसार 6 अक्तूबर 2020 की रात करीब 11:15 बजे डाटा निवासी आशीष ने बताया कि उसके पिता का फोन आया और बताया कि बाइक और एक कार वाला उसकी कार का पीछा कर रुपये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष के चाचा अमित ने बताया कि जब उसने भाई राममेहर को फोन किया तो वह हड़बड़ाया हुआ था, उसने कहा, जल्दी से बाड़ा से महजत रोड पर आ आजा। वहां पर कुछ लोगों ने उसे घेर रखा है। अमित महजत-भाटला रोड पर पहुंचा तो देखा राममेहर की कार जल चुकी थी। कार के अंदर एक शव बुरी तरह से जल हुआ मिला। जांच में सामने आया कि राममेहर ने घटना वाले दिन 6 अक्तूबर 2020 को 9.90 लाख रुपये बैंक से निकलवाए थे। बाद में खुलासा हुआ था कि कार में जलकर मरने वाला राममेहर नहीं था। राममेहर पर करीब डेढ़ करोड़ का कर्ज था। उसने कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत की कहानी रची थी। उसने गांव के ही रमलू को कार में जलाकर मार दिया। पुलिस ने मोबाइल कॉल ट्रेस कर व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले का खुलासा किया था। बाद में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से राममेहर को गिरफ्तार किया।
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Hisar News: अपनी मौत की कहानी रचने वाले राममेहर दोषी करार, सजा 27 को, 2020 में गांव के ही रमलू को कार में जला दिया था