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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने बालसमंद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में राजली निवासी दोषी अमित की जेल में बिताई 6 साल से ज्यादा की समयावधि को ही सजा माना है।
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Hisar News: अदालत ने दोषी की जेल में बिताई समय अवधि को माना सजा, पान्नू गिरोह के नाम पर मांगी थी रंगदारी
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Hisar News: अदालत ने दोषी की जेल में बिताई समय अवधि को माना सजा, पान्नू गिरोह के नाम पर मांगी थी रंगदारी Latest Haryana News

