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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने शनिवार को झगड़े में घायल वृद्ध की मौत मामले में दोषी गांव सिंडोल निवासी मां-बेटी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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Hisar News: गैर इरादतन हत्या की दोषी मां-बेटी को तीन साल की सजा



