[ad_1]
हिसार। एडीजे अनुदीप कौर भट्टी की अदालत ने इयरफोन के लिए हुए झगड़े में एकता नगर निवासी दीपक पर छुरी से हमला करने के मामले में दोषी साहिल को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है
[ad_2]
Hisar News: इयरफोन के लिए हुए विवाद में छुरी से हमला करने के दोषी को 5 साल की कैद



