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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एक ही शिकायत पर एक से अधिक जांच को डीजीपी के आदेश के खिलाफ बताते हुए एसपी की जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई व एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए संधू ने हाईकोर्ट को बताया था कि मोहाली निवासी बलजिंदर सिंह को तीन सुरक्षाकर्मी मिले थे। याची सुरक्षा समीक्षा कमेटी का सदस्य था और याची ने पाया कि सुरक्षा के लिए जो आधार बनाए गए थे वे फर्जी थे। इसके आधार पर याची ने सुरक्षा हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद बलजिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायतें देना शुरू कर दिया। याची के खिलाफ एसएसपी से लेकर डीजीपी व मुख्यमंत्री तक को शिकायतें भेजी गईं। इसके बाद मोहाली के एसएसपी ने मामले की जांच की और आरोपों को निराधार पाया। विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर चुकी है। इसके बाद रोपड़ रेंज आईजी ने शिकायत को जांच के लिए एसपी इंवेस्टिगेशन को सौंप दिया।
एसपी इंवेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रहा है व एफआईआर दर्ज की गई है। याची ने कहा कि जब किसी मामले की जांच एसएसपी कर चुके हैं तो उसकी जांच उनसे छोटे पद के अधिकारी को कैसे सौंपी जा सकती है। साथ ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि एक ही मामले में एक से अधिक जांच नहीं की जाएगी।
इस मामले में एसएसपी और विजिलेंस पहले ही जांच कर चुके हैं और ऐसे में अब यह जांच ठीक नहीं है। याची का रिकॉर्ड बेहद उम्दा रहा है और जो भी उसके साथ हो रहा है वह प्रतिशोध की कार्रवाई है। हाईकोर्ट से याची ने अपील की थी कि उसके खिलाफ की गई एसपी इंवेस्टिगेशन की जांच और जांच के आधार पर की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए।
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Highcourt News: मोहाली के डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका