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Highcourt: प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार मामले में पंजाब सरकार को HC की फटकार, निपटारे के लिए कमेटी गठित Chandigarh News Updates

Highcourt: प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार मामले में पंजाब सरकार को HC की फटकार, निपटारे के लिए कमेटी गठित Chandigarh News Updates

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


कुराली के एक गांव से प्रवासी मजदूरों का बहिष्कार किए जाने के मामले में गुरुवार को पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस विवाद के निपटारे के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। 

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इस मामले में हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत और पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ऐसे कामों से बचा जाए। आपस में मिल बैठकर विवाद का निपटारा किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से प्रवासी मजदूरों को निकाला जाएगा तो गांव की फसलों को कौन काटेगा, किसान और मजदूर मिलकर काम करते हैं। 

सरकार द्वारा कमेटी बनाने पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। कमेटी में डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दो अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। 

याचिकाकर्ता वैभव वत्स ने हाईकोर्ट को बताया था कि कुराली के गांव मुंडो सगतियां की पंचायत ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसके बारे में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं कि इस गांव से प्रवासी मजदूरों, यूपी, बिहार और राजस्थान के, का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

 

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