हरियाणा में पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों को देश के कई राज्यों के पूर्व विधायकों से कहीं अधिक पेंशन और भत्ते का लाभ मिलता है। गुजरात में पूर्व विधायकों को पेंशन तक नहीं मिलती है जबकि हरियाणा में पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और जल्द ही हर पूर्व विधायक को प्रतिमाह 10 हजार रुपये विशेष यात्रा भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। वर्तमान में प्रतिमाह एक लाख रुपये से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हरियाणा के पूर्व विधायकों को ही यात्रा भत्ता मिलता है।
पंजाब में मिलती है केवल एक कार्यकाल की पेंशन
वहीं, पंजाब में हर पूर्व विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलती है फिर चाहे वे कितनी बार विधायक बने हो। हरियाणा में 60 वर्ष से ऊपर की आयु के पूर्व विधायकों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये मेडिकल भत्ता देने का भी फैसला लिया गया है। वहीं, लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्यों व सांसदों को पेंशन पर महंगाई भत्ता तक देने की व्यवस्था नहीं है।
गुजरात में पूर्व विधायकों को नहीं मिलती पेंशन
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और विधायी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि अभी प्रदेश के हर पूर्व विधायक के स्वयं और उसके पारिवारिक सदस्यों के लिए देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए प्रतिमाह दस हजार रुपये विदेश यात्रा भत्ते के तौर पर देने का प्रावधान है। अभी अगले सप्ताह सदन से पारित होने व उसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह संशोधन विधेयक कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। देश में इकलौते राज्य गुजरात के विधानसभा के पूर्व सदस्यों (विधायकों) को पेंशन ही नहीं मिलती है।
ये भी पढ़ें: Haryana: उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटायर क्लर्क ने भरा नामांकन, 3 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला था पर्चा