पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली।
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हरियाणा में ई-टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेशभर में चल रहे सरपंचों के विरोध के बीच हरियाणा सरकार ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने ड्रॉफ्ट पर दस दिनों तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। ड्रॉफ्ट पर आने वाले आपत्तियों व सुझावों के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। आपत्तियों व सुझावों के निपटान के बाद ई-टेंडरिंग की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
हरियाणा सरकार पंचायतों में दो लाख रुपये से ऊपर के विकास कार्यों को लेकर ई-टेंडरिंग कराने का फैसला ले चुकी है। इसके लिए पंचायत विभाग से सभी पंचायत अधिकारियों को आदेश जारी हो चुके हैं। इधर, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने प्रदेश के चुनिंदा सरपंचों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और दो लाख की राशि को पांच लाख रुपये का सुझाव दिया था। अब सरकार ने ई टेंडरिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार की गई पॉलिसी का ड्रॉफ्ट जारी कर दिया है।
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