Haryana: भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण, पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की कैद Latest Haryana News

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आठ साल पहले भाटला गांव में बहुचर्चित सामाजिक बहिष्कार प्रकरण से जुडे़ मारपीट के केस में शनिवार को एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि शाम को सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने सभी को जातिसूचक गालियां देने के (एससी-एसटी एक्ट) के आरोपों से बरी कर दिया।

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हांसी सदर थाना पुलिस को 16 जून 2017 को दी रिपोर्ट में भाटला निवासी अनुसूचित जाति के युवक राहुल ने आरोप लगाया कि 15 जून, 2017 को वह जयमल, विकास, कुलदीप, अमित और नरसिंह के साथ गांव में खोखा रोड स्थित जलघर के पास लगे हैंडपंप पर पानी लेने गया था। वहां गांव निवासी महेंद्र उर्फ अमित, सुनील, सुभाष, रविंद्र उर्फ सिकंदर और परवेश सहित तीन नाबालिग लड़के भी आए हुए थे। इस दौरान पानी लेने की बारी को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और जातिसूचक गालियां दी। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादसं) की धारा 147, 149, 323, 325 व एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार देकर दो-दो साल कैद और सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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Haryana: भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण, पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की कैद