अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश, स्पेशल जज -कम-फ़ास्ट ट्रैक के न्यायधीश अमित गर्ग ने एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य यौन अपराध के मामले में आरोपी अभिजीत निवासी ढाणी बस्ती भीमा, फतेहाबाद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराध समाज पर गहरा आघात हैं और दोषी पर दया दिखाना न्याय का मजाक होगा। घटनाक्रम के अनुसार 13.10.2024 को पीड़िता के पिता ने हुडा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी अभिजीत पिछले 10 महीनों से उनकी बेटी को स्कूल जाते समय खाने-पीने की चीजों का लालच देकर बहलाता-फुसलाता था।
करीब 18 दिन पहले, आरोपी उसे जबरन चिल्ली वाली झील के पास खेतों में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। केस की तफ्तीश उप-निरीक्षक राज बाला द्वारा अमल में लाई गयी तथा तफ्तीश के दौरान आरोपी को 16.10.2024 को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना अपराध कबूल किया।