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नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक (पॉक्सो) राज गुप्ता की अदालत ने 53 वर्षीय सत्यनारायण उर्फ बबलू को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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Haryana: नाबालिग यौन उत्पीड़न मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की कैद, लगाया जुर्माना
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