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Gurugram News: हादसे में बेटे की मौत पर 25.59 लाख का मुआवजा देने का आदेश Latest Haryana News

Gurugram News: हादसे में बेटे की मौत पर 25.59 लाख का मुआवजा देने का आदेश  Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी

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गुरुग्राम। तीन साल पहले सड़क हादसे में हुई बेटे की मौत पर मां को 25.59 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह राशि उनको नौ प्रतिशत की दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पुनीत सहगल ने दिया है। पालम विहार निवासी अनीता ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उनका बेटा दीपक 13 फरवरी 2022 को अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। उसी दौरान बाइक में पीछे से आई गाड़ी ने टक्कर मार दी थी।

गाड़ी चालक ने घायल को सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। 17 फरवरी को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रिश्तेदार की शिकायत पर सोनीपत के सेक्टर-27 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गाड़ी चालक और बीमा कंपनी को मिलकर याचिकाकर्ता को 25.59 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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