गुरुग्राम। चार साल पहले सड़क हादसे में घायल हुए जिम ट्रेनर को 3.41 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। पालम विहार थाना क्षेत्र में उनको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी सुनील चौहान ने दिया है। याचिकाकर्ता ने 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
सेक्टर-23 ए कार्टरपुरी निवासी अजय कुमार ने अपनी याचिका में बताया कि 20 मार्च 2021 की रात करीब एक बजे वह अपने अंकल के साथ मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक युवक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इससे वह घायल हो गए थे। वह तीन दिन तक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती रहे। इस दौरान उनकी दो सर्जरी भी हुई थी। उनकी शिकायत पर पालम विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि गाड़ी चालक दीपम घई और गाड़ी मालिक महक घई मिलकर 3.41 लाख रुपये 7.5 प्रतिशत की दर से मुआवजा याचिकाकर्ता को दें।
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Gurugram News: हादसे में घायल जिम ट्रेनर को मिलेगा 3.41 लाख का मुआवजा