हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होने पर रोक दिया था क्लेम, ब्याज समेत देने होंगे 1.55 करोड़ रुपये
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2023 में भिवानी हवाई पट्टी पर हुआ था विमान क्षतिग्रस्त, पायलट के पास आवश्यक अनुभव ना होने पर रोका था क्लेम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। भिवानी हवाई पट्टी पर हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होने पर उसके रोके गए मुआवजे के बीमा कंपनी को 1.55 करोड़ रुपये देने होंगे। इसके साथ ही बीमा कंपनी शिकायतकर्ता कंपनी को 10 लाख रुपये का मुआवजा भी देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है। 2023 में भिवानी में एफएसटीसी फ्लाइंग स्कूल कंपनी का हवाई जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था।
कंपनी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया था कि उनके हवाई जहाज के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम रोक दिया था कि पायलट के पास हवाई जहाज के उड़ान का आवश्यक अनुभव नहीं है। आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान माना कि हवाई जहाज के क्षतिग्रस्त होने के दौरान पायलट के पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से हवाई जहाज उड़ाने का वैध लाइसेंस था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की सर्विस में गंभीर कमी मानते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1.55 करोड़ रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर से दिए जाएं। इसके साथ शिकायतकर्ता को होने वाली परेशानी को देखते हुए 10 लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर होने वाले खर्च के 55 हजार रुपये भी दी जाएं।
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Gurugram News: हवाई जहाज क्षतिग्रस्त होने पर रोक दिया था क्लेम, ब्याज समेत देने होंगे 1.55 करोड़ रुपये