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गुरुग्राम। समय से फ्लैट न देने और बुकिंग रद्द करने पर एसएस ग्रुप को 29.20 लाख रुपये ब्याज समेत वापस देने होंगे। शिकायतकर्ता ने तीन बार में कंपनी को रुपये दिए थे।


पीड़िता को कंपनी ने आश्वासन दिया था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के 36 महीने के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने तय समय में नहीं किया। 2021 में शिकायतकर्ता की बुकिंग को रद्द कर दिया गया। अब कंपनी को नौ प्रतिशत की ब्याज दर से रुपये वापस करने होंगे। दिल्ली के विकासपुरी निवासी गुरप्रीत कौर ने एसएस ग्रुप में नौ जून 2012 में 8.50 लाख रुपये देकर एक फ्लैट बुक किया था। उनका एलॉटमेंट लेटर भी दे दिया गया था। उनका 22 अगस्त 2013 को कंपनी के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि कंपनी की तरफ से दावा किया गया कि एग्रीमेंट पर शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर नहीं किए। एग्रीमेंट में आश्वासन दिया गया था कि 21 नवंबर 2016 तक कंपनी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेगी, लेकिन कंपनी ने समय के अंदर आवेदन नहीं किया। संवाद
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Gurugram News: समय से फ्लैट न देने पर एसएस ग्रुप को ब्याज समेत लौटाने होंगे 29.20 लाख