कोर्ट के आदेश पर किसानों सहित तत्कालीन बैंक प्रबंधक व विकास अधिकारी पर पुलिस ने किया केस दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पुन्हाना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अयोग्य किसानों को लोन देने का मामला सामने आया है। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से 6 अयोग्य किसानों को 26.50 लाख रुपये का लोन दिया गया। इस पूरे घोटाले में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक व विकास अधिकारी की मुख्य भूमिका रही। पुन्हाना सिटी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 6 अयोग्य किसानों, तत्कालीन बैंक प्रबंधक सहित विकास अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुन्हाना सिटी थाना पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 6 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक गुड़गांव सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए आरसीसी ( रिवाल्विंग कैश क्रेडिट ) के तहत लोन देने की योजना है। इसके तहत कम से कम एक एकड़ जमीन वाले किसान को एक लाख रुपये प्रति एकड़ लोन दिया जाना था।
आरोप है कि बैंक के तत्कालीन बैंक प्रबंधक कासम खान व विकास अधिकारी लियाकत अली ने फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर 6 किसानों को 26.50 लाख रुपये का लोन कर दिया। जबकि उन किसानों के पास जमीन नहीं थी। इसके लिए जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए और दोनों बैंक अधिकारियों ने दस्तावेजों की तस्दीक भी की। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कराए गए लोन का हेड ऑफिस में ऑडीटिंग के दौरान पता चला। कोर्ट के आदेश पर पुन्हाना सिटी थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
पुलिस ने नहीं सुनी तो खटखटाया कोर्ट का दरवाजा : फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी किसानों का लोन कराने का मामला ऑडिटिंग के दौरान कुछ समय बाद ही पता चल गया था। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने इसकी शिकायत तकरीबन साढ़े तीन वर्ष पहले नवंबर 2022 को पुन्हाना पुलिस को दी थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बैंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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Gurugram News: फर्जी दस्तावेज के आधार पर छह किसानों को दिया 26.50 लाख का लोन