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गुरुग्राम। सेक्टर 54 में डीएलएफ द्वारा वजीराबाद पहाड़ी इलाके में किए जा रहे निर्माण कार्य पर राम प्रकाश यादव की याचिका एनजीटी से स्वीकार कर ली है। इसको लेकर वन, पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अरावली की पहाड़ी में यह निर्माण अवैध है। यह वर्ष 2006 के पर्यावरण अनापत्ति संबंधित नियमाें के खिलाफ है। यहां निर्माण पर्यावरण के नियमों के विपरीत है। यह इलाका अरावली का इको सेंसटिव जोन के तहत आता है। इस निर्माण कार्य मेंं पर्यावरणीय अनापत्ति नहीं ली गई है। एनजीटी में 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किए गए। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को है। संवाद
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Gurugram News: पहाड़ी क्षेत्र को खोदे जाने पर एनजीटी में याचिका स्वीकृत