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Gurugram News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सायरा हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट Latest Haryana News

Gurugram News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सायरा हत्याकांड मामले में हरियाणा सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट  Latest Haryana News

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विवाह समारोह में शामिल होने आई महिला का लापता होने के बाद कुएं में मिला था शव

संवाद न्यूज एजेंसी

तावड़ू। जिले में बहुचर्चित संदिग्ध सायरा हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश याचिकाकर्ता खैरुनिशा (सायरा की पुत्री) की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता खालिद हुसैन ने बताया कि तावड़ू उपमंडल स्थित गांव खरखड़ी में पांच मई 2024 को एक विवाह समारोह में शामिल होने आई सायरा संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गईं। सायरा अपने मायके में शादी में शामिल होने आई थीं और उनके साथ उनकी बेटी खैरुनिशा समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। खैरुनिशा के अनुसार, छह मई 2024 को रात करीब 12 बजे वह घर से लापता हो गईं। परिवार ने उन्हें काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन, 7 मई 2024 को गांव के सरपंच की मौजूदगी में एक कुएं से सायरा का शव बरामद हुआ। दावा किया गया कि मृतका के शरीर में गंभीर चोटों के निशान, सिर की हड्डी टूटने और गर्भावस्था (तीन महीने) की पुष्टि हुई। खैरुनिशा ने आरोप लगाया कि सायरा को गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने मार डाला और सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई।

खैरुनिशा के मुताबिक, गांव खरखड़ी के एक पक्ष के करीब आठ लोगों ने सायरा पर हमला किया। इसके अलावा सरपंच और एक अन्य पर सबूत नष्ट करने और मामले को रफा-दफा करने का आरोप है। सरपंच ने खुद एक दरखास्त लिखकर थाने में दी जबकि एक युवक ने शव निकालने की वीडियो डिलीट कर दी। इस घटना के बाद परिवार ने जब थाना सदर तावड़ू में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में नूंह पुलिस अधीक्षक, एडीजीपी दक्षिणी हरियाणा रेवाड़ी रेंज और डीजीपी पंचकूला को शिकायतें भेजी गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जुलाई 2024 में खैरुनिशा ने अधिवक्ता खालिद हुसैन के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में स्थानीय पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। अदालत ने गंभीर आरोपों को देखते हुए हरियाणा सरकार को 11 नवंबर 2025 तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में अब तक उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया है।

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