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उपभोक्ता आयोग से
-शाओमी कंपनी का पोको एक्स-3 मोबाइल खरीदा था शिकायतकर्ता ने
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नौ दिन में मोबाइल खराब होने पर शाओमी कंपनी ब्याज के साथ 17 हजार 749 रुपये देगी। इसके अलावा युवती को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने होंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है। सेक्टर-9 निवासी एंजेल शर्मा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि फ्लिपकार्ट से शाओमी कंपनी का पोको एक्स-3 मोबाइल 17 हजार 749 रुपये में खरीदा था। मोबाइल उन्हें 17 अक्तूबर 2021 को डिलीवर हो गया था। उनका कहना है कि आठ दिन बाद ही मोबाइल की स्क्रीन में तकनीकी खराबी आने लगी थी। अगले दिन मोबाइल पूरी से खराब हो गया था। उन्होंने कंपनी से शिकायत की तो उन्होंने सर्विस सेंटर पर जाने के लिए कहा। उन्होंने सर्विस सेंटर पर जाकर दूसरा मोबाइल देने या रुपये वापस करने के लिए कहा। कंपनी के कर्मचारी की तरफ से बताया गया कि फोन देने के सात दिनों के अंदर ही मोबाइल को वापस लिया जा सकता है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है कि वह युवती को 17 हजार 749 रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस राशि पर ब्याज 17 अक्तूबर 2021 से देना होगा।
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Gurugram News: नौ दिन में हो गया था मोबाइल खराब , कंपनी ब्याज के साथ करेगी रुपये वापस


