दस लाख की मांगी थी रंगदारी, नहीं देने पर किया था जानलेवा हमला
सचिन कुमार
गुरुग्राम। अदालत ने दस लाख की रंगदारी नहीं देने पर दो साल पहले दुकानदार पर गोली चलाकर हत्या के प्रयास मामले के आरोपी राहुल उर्फ लंगड़ा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले के दूसरे आरोपी कपिल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी राहुल की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट रूप से साबित हो गई है। जबकि सबूतों के आधार पर आरोपी कपिल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसने केवल आरोपी राहुल को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। अपराध में उसके द्वारा दी गई मोटरसाइकिल की संलिप्तता भी साबित नहीं हुई है। इसलिए आरोपी कपिल को बरी किया जाता है।
23 अप्रैल 2022 को तेजपाल सैनी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह सैनी धर्मशाला के पास शिवम चिल्ड प्वाइंट के नाम से एक दुकान चलाते हैं। 23 अप्रैल को दोपहर के दो बजे एक युवक मुखौटा पहने हुए दुकान पर आया और उस पर गोली चला दी। इसके बाद युवक मौके से फरार हो गया था। तेजपाल ने आरोप लगाया कि यह हमला दस लाख की रंगदारी नहीं देने के चलते किया गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी राहुल से पिस्तौल और खोखा बरामद किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, ये कारतूस और गोली उस पिस्तौल से चलाई गई थीं, जो आरोपी राहुल के पास से मिली थी। अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए थे। इसके अलावा घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों को साक्ष्य के रूप में पेश किया था। इन सबूत ने आरोपी राहुल की संलिप्तता को अदालत में साबित किया गया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि आरोपी राहुल उर्फ लंगड़ा के कब्जे से पिस्तौल और कारतूस की बरामदगी साबित हुई है। इस बरामद हथियार का इस्तेमाल शिकायतकर्ता तेजपाल सैनी पर गोली चलाने के लिए किया गया था। इसलिए आरोपी राहुल उर्फ लंगड़ा को हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी ठहराया जाता है।
Gurugram News: दुकानदार पर गोली चलाने वाले को पांच साल की कैद, दूसरा साथी बरी