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Gurugram News: जोधपुर के साइबर गैंग ने की थी पूर्व डीजीपी से ठगी, एक गिरफ्तार Latest Haryana News

Gurugram News: जोधपुर के साइबर गैंग ने की थी पूर्व डीजीपी से ठगी, एक गिरफ्तार  Latest Haryana News

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रिक्शा चालक के बैंक खाते में गई थी ठगी गई रकम, तीन हजार रुपये में बेचा था खाता

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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। पंजाब के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक से ठगी गई ढाई लाख की रकम जयपुर के रिक्शा चालक के खाते में ट्रांसफर हुई थी। साइबर थाना पुलिस ने जयपुर में रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। रिक्शा चालक ने मात्र तीन हजार रुपये में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को बेच दिया था। साइबर ठग राजस्थान के ही जोधपुर का रहने वाला है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस की एक टीम अब जोधपुर रवाना हो गई है। एसीपी साइबर अपराध प्रियांशु दीवान के अनुसार जल्द ही गिरोह के अन्य जालसाजों को दबोचा जाएगा।

बता दें कि पीड़ित इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में भी काम कर चुके हैं। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 2.5 लाख रुपये की ठगी की थी। इस संबंध में साइबर क्राइम थाना ईस्ट में एफआईआर दर्ज है। एपी भटनागर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उन्हें 5 अगस्त को सुमेध मिश्रा नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताया। मिश्रा ने भटनागर को बताया कि दिसंबर 2023 में दिल्ली से मलेशिया एक पार्सल भेजा गया है, जिसमें 140 ग्राम एमडीएमए, 16 फर्जी पासपोर्ट और 58 एटीएम कार्ड हैं। कॉल करने वाले ने पार्सल आईडी और ट्रांजेक्शन आईडी भी दी और कहा कि यह मलेशिया के वांग झांग को संबोधित है।

कस्टम अधिकारी बनकर जालसाज ने भटनागर को तुरंत दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज स्थित पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी। उन्हें बताया गया कि ड्रग तस्करों और मानव तस्करों का एक कुख्यात गिरोह सक्रिय है और भटनागर का नाम गिरोह के सदस्यों में से एक के रूप में सामने आया है। सेवानिवृत्त डीजीपी ने अपनी शिकायत में कहा, इसके बाद अधिकारी ने कॉल को सीबीआई के एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया। जो मामले की निगरानी कर रहा था। इस साइबर ठग ने खुद को सीबीआई के विशेष अधिकारी अजीत श्रीवास्तव के रूप में पेश किया। उनसे 2.5 लाख रुपये की नकदी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए एक खाते में जमा कर दी गई। इस आश्वासन के साथ कि अगर वह दोषी नहीं पाए गए तो यह पैसे उन्हें वापस किए जाएंगे। शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पता चला है कि पीड़ित रिटायर्ड डीजीपी आईपीएस बनने से पहले बैंक में अधिकारी थे।

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