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गुरुग्राम। रिकॉर्डिंग करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी बिहार के जिला अररिया के भनसिया गांव निवासी पर ओजर खान उर्फ वाजर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को आदेश दिया है कि वह मृतक तोकिर आलम के परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देगा। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो राज्य सरकार उसकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करके मुआवजे की राशि को पूरा करेगी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। मृतक के भाई द्वारा 25 अक्तूबर 2023 को दी गई शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। संवाद
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Gurugram News: चाकू गोदकर हत्या में उम्रकैद


