[ad_1]
हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचएआई अलग लेन को लेकर तैयारियों में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। गुरुग्राम-सोहना हाईवे स्थित घामड़ोज टोल प्लाजा उसके 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही निःशुल्क होगा, जो अपने वाहनों को बगैर टैक्स का भुगतान किए निकाल सकेंगे। इसके लिए अलग लेन का निर्माण होगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए चार माह का समय दिया है।
घामड़ोज टोल प्लाजा पर जल्द ही स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे लोग अपने वाहनों को बगैर टोल दिए ही निकाल सकेंगे। इसके लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं। बता दें कि गत दिनों कस्बे के याचिकाकर्ता नीरज बंसल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके घामड़ोज टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों के लिए निःशुल्क किए जाने की मांग की थी। इसके लिए अलग लेन निर्माण करने की मांग की थी ताकि स्थानीय लोग अपने वाहनों को निःशुल्क निकाल सकें।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हरियाणा सरकार, एनएचएआई व घामड़ोज टोल प्लाजा सहित तीन को प्रतिवादी बनाया था। वहीं, हाईकोर्ट ने याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए वादी व प्रतिवादी पक्षों को आपस में बैठकर चार महीने के अंदर अलग लेन बनाने पर निर्णय लें। याचिकाकर्ता एडवोकेट नीरज बंसल बताते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला जनहित में है। इससे स्थानीय लोगों को भारी भरकम टोल टैक्स से राहत मिलेगी।
[ad_2]
Gurugram News: घामड़ोज टोल प्लाजा 20 किलोमीटर दायरे के लोगों के लिए जल्द होगा फ्री