Gurugram News: खारिज किया गया 1.82 लाख रुपये का क्लेम ब्याज समेत देना होगा वापस Latest Haryana News

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कंपनी ने आंतरिक विकार का हवाला देकर पॉलिसी के दो साल बाद क्लेम खारिज किया था

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। बीमा कंपनी को 1.82 लाख रुपये का खारिज किया गया क्लेम ब्याज सहित वापस देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशवींद्र कौर ने दिया है। कंपनी ने आंतरिक विकार का हवाला देकर पॉलिसी के दो साल बाद क्लेम खारिज किया था।

गुरुग्राम के शांति नगर निवासी नाजिम खान ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से स्वास्थ्य बीमा लिया था। बाद में उन्होंने इस पॉलिसी में अपने बेटे और बेटी को भी जुड़वा लिया। उनका कहना है कि बेटे को आंतरिक विकार की वजह से निजी अस्पताल में जनवरी 2021 को भर्ती कराया था। वह कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल ने उपचार के लिए कंपनी को 1.82 लाख रुपये का क्लेम भेजा था लेकिन कंपनी की ओर से वह क्लेम खारिज कर दिया गया।

कंपनी की ओर से तर्क दिया गया था कि बीमा पॉलिसी लेने के दो साल बाद आंतरिक विकार का क्लेम दिया जाता है। शिकायतकर्ता की पॉलिसी को अभी दो साल नहीं हुए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उपचार से पहले क्लेम की अनुमति ले ली गई थी। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि आंतरिक विकार किसी भी समय हो सकता है। पॉलिसी देने के दौरान यह बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह धारक के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

आयोग के कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1.82 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर 55 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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Gurugram News: खारिज किया गया 1.82 लाख रुपये का क्लेम ब्याज समेत देना होगा वापस