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Gurugram News: कैरी बैग के 12 रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से करने होंगे वापस Latest Haryana News

Gurugram News: कैरी बैग के 12 रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से करने होंगे वापस  Latest Haryana News

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मानसिक तनाव के बीस हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार भी देने होंगे

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को उपभोक्ता से कैरी बैग के 12 रुपये लेने के मामले में दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि कानून के तहत, कोई भी स्टोर अपने उत्पादों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों से अलग से पैकेजिंग शुल्क नहीं ले सकता है। इस फैसले के तहत रिलायंस रिटेल को कैरी बैग के 12 रुपये नौ फीसदी ब्याज दर समेत व मानसिक तनाव के बीस हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये उपभोक्ता को वापस करने होंगे। यह आदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।

दिल्ली की रहने वाली उपभोक्ता प्रिया ने मार्च 2024 में सेक्टर-25 में स्थित रिलायंस रिटेल के स्टोर से कुछ कपड़े खरीदे थे। जिसके लिए स्टोर ने प्रिया से कैरी बैग के नाम पर 12 रुपये का शुल्क लिया था। इसके लिए प्रिया ने स्टोर के संचालक से कहा कि कैरी बैग ग्राहकों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। लेकिन स्टोर के संचालक ने उनकी बात नहीं मानी थी। इस बात से नाराज प्रिया ने उपभोक्ता आयोग में स्टोर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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