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रोडरेज का यह मामला 11 अक्तूबर 2020 को खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुआ था
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। रोडरेज में काराबोरी की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। रोडरेज का यह मामला 11 अक्तूबर 2020 को खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुआ था।
यहां एक कार सवार को स्कूटी में टक्कर मारने का आरोप लगाकर बुरी तरह पीटा गया था। कार चालक की इलाज के दौरान 12 अक्तूबर 2020 को मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बीते 11 अक्तूबर 2020 को खेड़की दौला थाना में मानेसर के निजी अस्पताल से रोडरेज में घायल नेत्रपाल नामक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी। थाना पुलिस अस्पताल में पहुंची तो घायल ने बताया कि वह अपनी कार से जा रहा था तो रास्ते में स्कूटी सवार ने आगे लगाकर कार रुकवाई और फिर कहने लगा कि तुमने कार से स्कूटी में टक्कर मारी है। आरोपी ने मारपीट की और कॉल करके अपने अन्य साथियों को बुला लिया। उसके साथी आए और कार चालक नेत्रपाल के साथ मारपीट की। पीड़ित को एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। नेत्रपाल के भतीजे चेतन कुमार की शिकायत पर खेड़की दौला थाना में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, 12 अक्तूबर 2020 को इलाज के दौरान घायल नेत्रपाल की मौत हो गई थी। इसके बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई।
अपराध शाखा मानेसर की टीम ने मुख्य आरोपी स्कूटी सवार रोहित उर्फ मोनू को झज्जर के डीघल से गिरफ्तार किया। आरोपी कांकरौला गांव का मूल निवासी है और गढ़ी हरसरू में रहता है। इसके बाद आरोपी के साथी रोहित उर्फ झब्बर को गिरफ्तार किया। रोहित उर्फ झब्बर पर हत्या के प्रयास, झगड़े और आर्म्स एक्ट के छह मामले दर्ज हैं और वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है। दोनों आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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Gurugram News: कारोबारी की हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा