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गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी कर दी है। नई नीति प्रभावी हो गई है और साल 2021 में जारी नीति निष्क्रिय हो गई है। एसटीपी रेणुका सिंह ने कहा कि विभाग की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नई नीति जारी की है।
नई नीति का उद्देश्य राज्य में आवासीय विकास को सामाजिक रूप से संतुलित बनाना और गरीब तबके को भी सम्मानजनक जीवन का अवसर देना है। नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि सभी परियोजनाएं हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम और अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के दायरे में ही संचालित होंगी। इससे ईडब्ल्यूएस हाउसिंग योजनाओं में अनियमितता और गलत आवंटन पर रोक लगेगी। इससे हाउसिंग फाॅर ऑल मिशन को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है। इसमें लाइसेंस प्राप्त काॅलोनियों में कुल आवासीय प्लाॅटों का 20 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। ग्रुप हाउसिंग काॅलोनियों में कुल फ्लैटों का 15 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा, जिनका आकार 200 से 400 वर्ग फीट के बीच होगा। इसके अलावा अन्य नियम बनाए गए हैं। ब्यूरो
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Gurugram News: कमजोर वर्ग के लोगों को प्लॉट और फ्लैट लेने में मिलेगी राहत


