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Gurugram News: उपभोक्ता आयोग ने बैंक को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया Latest Haryana News

Gurugram News: उपभोक्ता आयोग ने बैंक को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया  Latest Haryana News

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भुगतान को नहीं किया अपडेट, फिर से मांगे जा रहे रुपये

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने एचडीएफसी बैंक को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को बैंक की 23 हजार रुपये की देयता से मुक्त करने का निर्देश दिया। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने आदेश में कहा कि सभी प्रस्तुत दस्तावेज और तर्कों की समीक्षा के बाद यह पाया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा दी गई सेवा में कमी साफ तौर पर दिखाई देती है।

बैंक ने शिकायतकर्ता के भुगतान को अपडेट नहीं किया, जिससे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रभावित हुई। आयोग ने एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया कि वे 23 हजार रुपये की मांग को रद्द करें और शिकायतकर्ता का क्रेडिट स्कोर खराब न करें। साथ ही, बैंक को बीस हजार रुपये मानसिक पीड़ा का मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्चों के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

शिवाजी पार्क के रहने वाले याचिकाकर्ता सुनील कुमार ने अपनी याचिका में बताया था कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के भुगतान के लिए फोन-पे के माध्यम से 23 हजार रुपये का भुगतान किया था। बैंक ने इस भुगतान को अपडेट नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा उनसे फिर से 23 हजार रुपये की मांग की जा रही थी और उनका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो रहा था। इस बात से नाराज सुनील ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में बैंक के खिलाफ याचिका दायर की थी।

इस मामले में आयोग के सामने शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज और बैंक विवरण प्रस्तुत किए थे, जो यह साबित करते हैं कि 23 हजार रुपये का भुगतान फोन-पे के माध्यम से सही तरीके से किया गया था। एचडीएफसी बैंक की ओर इस मामले में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे शिकायतकर्ता के आरोपों का खंडन किया जा सके।

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