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Fatehabad News: 29289 मामलों में से 22114 का आपसी सहमति से किया निपटारा Haryana Circle News

Fatehabad News: 29289 मामलों में से 22114 का आपसी सहमति से किया निपटारा  Haryana Circle News

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फतेहाबाद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। यह लोक अदालत न्यायिक परिसरों में संपन्न हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 29289 मामलों में से 22114 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया जबकि 2 करोड़ 3 लाख 95 हजार 560 रुपये की राशि जुर्माना व अवाॅर्ड के रूप में पास की गई।

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इन मामलों में प्री लिटिगेशन के कुल 25098 मामलों में से 21197 मामलों का निपटारा किया गया जबकि 45 लाख 64 हजार 893 रुपये की राशि जुर्माना व अवाॅर्ड के रूप में पास की गई जबकि लंबित कोर्ट के कुल 4191 मामलों में से 917 मामलों का निपटारा किया गया जबकि एक करोड़ 58 लाख 30 हजार 667 रुपये की राशि जुर्माना व अवाॅर्ड के रूप में पास की गई। वहीं फैमिली कोर्ट में कई मामलों का निपटारा किया गया। कोर्ट में ऐसे मामलों को सुलझाया गया जो कि लंबे समय लंबित थे।

कई मामलों में पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाते हुए घर बसाया गया और कई मामले में राजीनामे से उनका तलाक करवाकर केस को खत्म किया गया। फैमिली कोर्ट में लगी लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश नताशा शर्मा, एडवोकेट प्रेम परमजीत कौर, एडवोकेट सुमन लता सिवाच, एडवोकेट पवन सेठी, एडवोकेट श्वेता रानी, एडवोकेट दीक्षा सचदेवा, एडवोकेट राम प्रकाश मावलिया, एडवोकेट नवीन नारंग की उपस्थिति में यह समझौते करवाए गए।

केस नंबर एक

लाजपत नगर फतेहाबाद निवासी फौजाराम व बीघड़ रोड निवासी उषा लगभग 8 साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे। उनका केस भी अदालत में चल रहा था दोनों की शादी 2016 में हुई थी और दोनों का एक लड़का भी हुआ था। शादी के लगभग एक साल के बाद दोनों का आपस में विवाद हो गया। तब से वह एक-दूसरे से अलग रह रहे थे। लोक अदालत में दोनों का समझौता करवा कर उनका तलाक करवाया गया। इसमें फ़ौजाराम ने उषा को 25 लाख रुपये की राशि भी दी।

केस नंबर दो

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वही एक अन्य मामले में राजपाल निवासी हनुमानगढ़ सरोज निवासी बिजारणिया की 27 मई 2009 को शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे भी थे। 2 साल से वह अलग रह रहे थे। जिनका शुक्रवार को लोक अदालत में समझौता करवा कर उनका घर बसाया गया।

केस नंबर तीन

एक अन्य मामले में सुनील निवासी माजरा व अमनदीप कौर निवासी गांव अहरवां की शादी 23 फरवरी 2019 को हुई थी जिनका एक बच्चा भी था। अप्रैल 2022 से वह अलग-अलग रह रहे थे। जिनका समझौता करवा कर तलाक करवाया गया।

केस नंबर चार :

एक और अन्य मामले में राममेहर निवासी गांव जांडली व ज्योति निवासी बटाला हांसी की शादी 7 अगस्त 2019 को हुई थी जिनके दो बच्चे भी थे। 25 सितंबर 2024 से वह अलग-अलग रह रहे थे। जिनका लोक अदालत में राजीनामा करवा कर घर बसाया गया।

केस नंबर पांच

एक और मामले में सीमा रानी निवासी गांव भिरडाना व कुलवंत निवासी टोहाना की शादी 5 फरवरी 2020 को हुई थी। 26 अक्तूबर 2023 से वह अलग-अलग रह रहे थे। उन्होंने तलाक के लिए केस डाला हुआ था। जिनकी एक 3 साल की बेटी भी थी। जिनका लोक अदालत में राजीनामा करवा कर घर बसाया गया।

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रतिया और टोहाना में भी आयोजित हुई लोक अदालत

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री ने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव, पारिवारिक न्यायालय प्रधान न्यायाधीश नताशा शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जोगिंदर जांगड़ा, उपमंडल रतिया पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कुमारी ज्योति तथा उप मंडल टोहाना में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पवनदीप कौर की अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के वाद, जैसे बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली व जल बिल, श्रम विवाद और अन्य दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निस्तारण किया गया।

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